
Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur News: नगर पालिका निर्वाचन 2024-25 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के नियमित विभाग, निगम, उपक्रम के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के सभी तरह के अवकाश पर आज 20 जनवरी 2025 से नगर पालिका निर्वाचन 2024-25 संपन्न होने तक प्रतिबंध लगाया जाता है। अतिआवश्यक होने पर कार्यालय प्रमुख (जिन्हें सामान्य स्थिति में अवकाश स्वीकृत करने की अधिकारिता है) 01 दिवस का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे, परन्तु मुख्यालय छोडने की अनुमति नहीं देंगे।
01 दिवस से अधिक अवकाश स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु कार्यालय प्रमुख, अनुशंसा सहित मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय को नोटशीट में अग्रेषित करना होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एमसीबी द्वारा परीक्षण कर नस्ती निराकरण के लिए मेरे समक्ष प्रस्तुत की जावेगी। जैसे की उपरोक्तानुसार कोई भी कर्मचारी, अधिकारी बिना अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त किये, मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे।
किसी भी बीमारी के संबंध में अवकाश आवेदन पत्र के साथ जिला मेडिकल बोर्ड एमसीबी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। इसके साथ ही अवकाश अवधि में संबंधित अधिकारी, कर्मचारी को पत्र/आदेश तामील करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख की होगी। इसमें एस.ई.सी.एल. के मजदूर श्रेणी के कर्मचारी उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।