
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में वन अधिकार मान्यता पत्रों की जाँच के दौरान गंभीर अनियमितताएँ सामने आई हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट के निर्देश पर हुई जाँच में यह पाया गया कि कई हितग्राहियों के व्यक्तिगत वन अधिकार दावे नियम अनुसार दर्ज ही नहीं थे।
कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से मिले आदेश पत्र के अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2007 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा 3(1)(क) के तहत केल्हारी अनुभाग से प्राप्त 27 लाभार्थियों के दावों का मिलान करने पर उनका रिकॉर्ड जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, जिला कोरिया की प्रथम बैठक से स्वीकृत सूची में दर्ज नहीं मिला।
जाँच के दौरान यह भी सामने आया कि संबंधित प्रपत्रों में तत्कालीन कलेक्टर कोरिया, वनमंडलाधिकारी मनेंद्रगढ़ और सहायक आयुक्त कोरिया के हस्ताक्षर कार्यवाही विवरण से मेल नहीं खाते। इससे स्पष्ट है कि इन 27 वन अधिकार मान्यता पत्रों में फर्जीवाड़ा हुआ है।
इस गड़बड़ी को देखते हुए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि इन हितग्राहियों के नाम से दर्ज खसरा नंबरों में धान खरीदी संबंधी सभी कार्यवाही.. जैसे- गिरदावरी और धान खरीदी तुरंत प्रभाव से रोक दी जाए। इसके लिए तहसीलदार केल्हारी, जिला खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी तथा समिति प्रबंधक केल्हारी, कछौड़ और डोड़की को निर्देशित किया गया है। साथ ही प्रतिलिपि अनुविभागीय अधिकारी (रा.) केल्हारी और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को भी भेजी गई है।
प्रशासन द्वारा संदेहास्पद पाए गए हितग्राहियों की सूची इस प्रकार है –
– कमरेश तिग्गा पिता बालसाय, ग्राम पंचायत पहाड़हंसवाही, खसरा 927, रकबा 2.000 हेक्टेयर
– बैजनाथ पिता मोतीराम, ग्राम पंचायत पहाड़हंसवाही, खसरा 926, रकबा 2.000 हेक्टेयर
– लौरेन्स एक्का पिता बर्थाेलोमियुस एक्का, ग्राम पंचायत पहाड़हंसवाही (घोड़ाबंधा), खसरा 940/42, रकबा 3.005 हेक्टेयर
– कमिल एक्का पिता बर्थाेलोमियुस एक्का, ग्राम पंचायत पहाड़हंसवाही (घोड़ाबंधा), खसरा 938, रकबा 4.000 हेक्टेयर
– करमेला पिता प्रकाश, ग्राम पंचायत केलुआ (खरला), खसरा 944, रकबा 2.000 हेक्टेयर
– दया किशोर पिता भीसेन, ग्राम पंचायत केलुआ (खरला), खसरा 969, रकबा 1.800 हेक्टेयर
– सुनीता लकड़ा पति अजीत लकड़ा, ग्राम पंचायत केलुआ (खरला), खसरा 969, रकबा 2.600 हेक्टेयर
– उजीत लकड़ा पिता सुनील लकड़ा, ग्राम पंचायत केलुआ (कैलासपुर), खसरा 944, रकबा 3.000 हेक्टेयर
– उदय कुरें पिता जयराम, ग्राम पंचायत केलुआ, खसरा 944, रकबा 2.030 हेक्टेयर
– पूनम पिता रामगोपाल, ग्राम पंचायत केलुआ (खरला), खसरा 969, रकबा 2.000 हेक्टेयर
– मरियम पिता थोमस लकड़ा, ग्राम पंचायत खरला (कैलासपुर), खसरा 944, रकबा 3.000 हेक्टेयर
– सुमन कुजूर पिता प्रतिमान, ग्राम पंचायत केलुआ (खरला), खसरा 944, रकबा 2.098 हेक्टेयर
– जीवन कुजूर पिता लारेंस, ग्राम पंचायत केलुआ (खरला), खसरा 944, रकबा 2.000 हेक्टेयर
– युगनाथ सिंह पिता धनसिंह, ग्राम पंचायत महाई (लोहारी), खसरा 751, रकबा 2.000 हेक्टेयर
– संतोष कुमार यादव पिता अहिबरन यादव, ग्राम पंचायत महाई (लोहारी), खसरा 750, रकबा 1.940 हेक्टेयर
– सविता पति संतोष कुमार, ग्राम पंचायत महाई (लोहारी), खसरा 750, रकबा 1.880 हेक्टेयर
– मालती यादव पति अशोक यादव, ग्राम पंचायत महाई (लोहारी), खसरा आरएफ-750, रकबा 2.000 हेक्टेयर
– अयोध्या सिंह पिता जगसाय, ग्राम पंचायत केवटी, खसरा 944, रकबा 2.001 हेक्टेयर
– गंगा सिंह पिता जगसाय सिंह, ग्राम पंचायत केवटी, खसरा 944/1, रकबा 2.000 हेक्टेयर
– धरमसाय पिता चिरकू, ग्राम पंचायत केवटी, खसरा 943, रकबा 2.000 हेक्टेयर
– तिजोमनी पिता लक्ष्मण टोप्पो, ग्राम पंचायत केवटी, खसरा 943, रकबा 1.053 हेक्टेयर
– अजमेर सिंह पिता राजरूप सिंह, ग्राम पंचायत पसौरी, खसरा 954, रकबा 2.029 हेक्टेयर
– श्रवण सिंह पिता नहर सिंह, ग्राम पंचायत पसौरी, खसरा 954, रकबा 2.000 हेक्टेयर
– ओम प्रकाश पिता जनार्दन, ग्राम पंचायत शिवगढ़, खसरा 919, रकबा 1.400 हेक्टेयर
– पूनम सिंह पिता जनार्दन सिंह, ग्राम पंचायत शिवगढ़, खसरा 929, रकबा 2.001 हेक्टेयर
– पूरन सिंह पिता जगसाय, ग्राम पंचायत केवटी, खसरा 944, रकबा 2.001 हेक्टेयर
– कुंती पिता मोहरलाल, ग्राम पंचायत केवटी, खसरा 943, रकबा 1.200 हेक्टेयर
इन सभी लाभार्थियों के नाम से जुड़े खसरों में धान खरीदी और गिरदावरी की प्रक्रिया रोक दी गई है।