
बलौदाबाजार। जिले में पहली बार किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट) के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शराब दुकान के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी रोहन टंडन पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग को पैसे का लालच देकर अवैध रूप से शराब बेचने के काम में लगाया।
घटना थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र की है, जहां एक अपचारी बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। परामर्श के दौरान बालक ने बताया कि आरोपी रोहन टंडन ने 29 मार्च 2025 को उसके घर में शराब रखवाई थी, जिसे बेचने पर उसे हर पौवा के हिसाब से 20 रुपये का मेहनताना दिया जाता था। यह सुनते ही पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ अपराध क्र. 336/2025 धारा 78 किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने जानते-बूझते हुए नाबालिग को शराब बेचने के काम में लगाया था। इसके बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
गौरतलब है कि आरोपी रोहन टंडन पहले भी आबकारी अधिनियम और अन्य अपराधों में गिरफ्तार हो चुका है। इससे पहले उसके खिलाफ अपराध क्र. 686/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट और अपराध क्र. 698/2023 धारा 294, 506, 323, 34, 325 भादवि के तहत मामले दर्ज किए गए थे।
आरोपी रोहन टंडन, जो बलौदाबाजार के पुरानी बस्ती का निवासी है, शराब दुकान में मैनेजर के रूप में काम करता था। पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की जांच कर रही है।
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